Polothin Carry bags bann in Bihar
आज से बिहार में पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध | पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना :
प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने वाला अगर पहली बार पकडा जाता है तो उसके खिलाफ दो हजार रुपये, दूसरी बार में तीन हजार व तीसरी बार में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 3500 रुपये का अर्थदंड लगेगा।
इसी प्रकार घरेलू उपयोग में प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करने वाला अगर पहली बार पकड़ा जायेगा तो 100 रुपये, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 300 रूपये का आर्थिक दंड लगेगा।
आज से बिहार में पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध | पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना :
शहरों में प्रदूषण के बड़े कारक से बचाने के लिए पूरे बिहार भर में आज यानि 23 दिसंबर(रविवार) से प्लास्टिक के थैले के इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
Polothin Carry bags bann in Bihar
इस दौरान प्रशासन व नगर निगम प्लास्टिक थैले का उत्पादन करने वालों से लेकर इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ न केवल आर्थिक दंड लगाया जायेगा बल्कि बार-बार ऐसी गलती करने पर जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है।
व्यक्तिगत स्तर पर पॉलीथिन का इस्तेमाल करनेवाले को कम से कम 100 रुपये और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक थैले का निर्माण से लेकर बिक्री करने व इस्तेमाल करने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।
इतना लगेगा आर्थिक दंड
प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने वाला अगर पहली बार पकडा जाता है तो उसके खिलाफ दो हजार रुपये, दूसरी बार में तीन हजार व तीसरी बार में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 3500 रुपये का अर्थदंड लगेगा।
घरेलू उपयोग में 100 रुपये से 300 रूपये का आर्थिक दंड
इसी प्रकार घरेलू उपयोग में प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करने वाला अगर पहली बार पकड़ा जायेगा तो 100 रुपये, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 300 रूपये का आर्थिक दंड लगेगा।
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